31 मार्च से पहले कर लें ये जरूरी काम, वरना हो सकते हैं परेशान

 इस साल का फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2022 को खत्म हो जाएगा. अगर फाइनेंस से जुड़े काम आपने अब तक पूरे नहीं किए हैं तो 31 मार्च 2022 तक पूरा कर लें वरना 1 अप्रैल से यानी नए फाइनेंशियल ईयर से परेशानी हो सकती है. यहां हम आपको कुछ ऐसे ही जरूरी टिप्स बता रहे हैं जिन्हे आपको 31 मार्च 2022 से पहले निपटा लेना है.


Aadhar-Pan Link
 
आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है. अगर आपने अभी तक अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक नही करवाया है तो जल्दी लिंक करवा लें. लिंक नहीं होने पर आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जायेगा और आप कोई भी वित्तीय कार्य (Financial Work) से जुड़ा हुआ काम नहीं कर पाएंगे.
 
Income Tax Return
 
अगर आपने अभी तक निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नही भरा है तो 31 मार्च 2022 तक इसे भर दें. साथ ही इस तारीख तक रिवाइज ITR भी दाखिल कर सकते हैं.
 
Bank Account KYC
 
अगर आपका बैंक अकाउंट है और आपने अभी तक बैंक अकाउंट का केवाईसी (KYC) नही करवाया है तो इस साल का आखिरी वित्त वर्ष खत्म होने से पहले ये काम कर लें. बता दें कि पहले ये तारीख 31 मार्च 2021 थी लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए तारीख बढ़ा दी गई. 

क्रिप्टो कारेंसी --

यदि विशेषज्ञों की पहली राय को माना जाए तो 31 मार्च 2022 से पहले होने वाले लाभ पर कम दर से टैक्स देना होगा। इसका कारण यह है कि एक अप्रैल 2022 से क्रिप्टो पर होने वाले लाभ पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा। एसएजी इंफोटेक के एमडी अमित गुप्ता का कहना है कि हम अभी भी अंतिम कराधान को लेकर उचित स्पष्टीकरण नही हैं। यह कैसे होगा और इससे पहले की तुलना में ज्यादा भ्रम पैदा हो सकता है।
 
Tax बेनिफिट के लिए इन्वेस्टमेंट करें

फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए 31 मार्च तक इन्वेस्टमेंट कर दें. यानी टैक्स सेविंग स्कीम्स (Tax Saving Schemes) में इन्वेस्टमेंट कर लें जिससे आप टैक्स में रियायत पा सकें.
 
Advance Tax
 
इनकम टैक्स (Income Tax) के एक्ट 208 के तहत 10 हजार रुपये से ज्यादा की टैक्स देनदारी वाले टैक्सपेयर्स एडवांस टैक्स दे सकते हैं. वह इसे 4 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं. आप 15 मार्च तक अंतिम किश्त का पेमेंट कर सकते हैं.

म्युचुअल फंड्स --
म्युचुअल फंड्स (Mutual funds) को अब निवेशकों के आधार नंबर से जोड़ना जरूरी है। इसके लिए 2017 में पीएमएलए के नियमों में बदलाव किया गया था। एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को लोगों के आधार नंबर को अपडेट करना होगा, इसे UIDAI से वैलिडेट करना होगा और सभी म्युचुअल फंड्स को आधार से जोड़ना होगा। आधार को म्युचुअल फंड्स के साथ जोड़ने के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन, एसएमएस और ईमेल का इस्तेमाल किया जा सकता है।

Freelance Writer & Tax Expert :
Akhil Marden

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